Dantewada CMHO Vacancy 2025:दंतेवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी पदों पर संविदा भर्ती ,आवेदन, योग्यता एवं चयन प्रक्रिया

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Dantewada CMHO Vacancy 2025:दंतेवाड़ा मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2025: दंतेवाड़ा जिले के माननीय कलेक्टर महोदय से प्राप्त अनुमोदन के बाद, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (डीएमएफ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 05 चिकित्सा अधिकारी पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी इन संविदा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। वर्चुअल इंटरव्यू 08 मार्च 2025, शनिवार को सुबह 11:00 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को भाग लेना होगा।

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यह भर्ती डीएमएफ फंडिंग योजना के तहत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

Dantewada CMHO Vacancy 2025 – संक्षिप्त विवरण

संस्था का नामकार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
पद का नामचिकित्सा अधिकारी
कुल पदों की संख्या01
नौकरी का प्रकारसंविदा आधार पर
आवेदन मोडगूगल फॉर्म
नौकरी स्थानदंतेवाड़ा (छ.ग.)
अंतिम तिथि08 मार्च 2025
आधिकारिक वेबसाइटdantewada.nic.in

रिक्त पदों का विस्तृत विवरण

रिक्त पदों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

पद का नामपदों की संख्या
चिकित्सा अधिकारी01
कुल01

इस प्रकार, कुल 01 पद चिकित्सा अधिकारी के लिए रिक्त हैं।

सैलरी कितना है

रिक्त पदों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

पद का नामपदों की संख्यासैलरी
चिकित्सा अधिकारी011,20,000/- रु. तक
कुल01

इस प्रकार, चिकित्सा अधिकारी पद के लिए 01 रिक्त पद है, जिसके लिए वेतन 1,20,000/- रुपये तक निर्धारित है।

यहाँ आपके लिए एक कॉलम प्रारूप में जानकारी दी गई है:

विवरणतिथि और समय
संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी तिथि03.03.2025
आवेदन भरने की अंतिम तिथि08.03.2025 (शनिवार), प्रातः 10:00 बजे तक
वर्चुअल इंटरव्यू तिथि08.03.2025 (शनिवार), प्रातः 11:00 बजे से
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें6268245010

स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन देखें।

संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 12 के तहत की जाएगी। परिस्थितियों के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, अथवा विज्ञापन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। चयन के बाद, अभ्यर्थियों को तीन माह के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी है। किसी भी समय, एक महीने का नोटिस देकर या नियुक्ति अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को एक महीने का नोटिस देकर, छत्तीसगढ़ (शासकीय एवं अर्ध-स्थायी) नियम 60 के तहत सेवा समाप्त की जा सकती है। अगर उम्मीदवार बिना एक महीने का नोटिस दिए अपनी अस्थायी सेवा छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें एक महीने का वेतन और भत्ते की राशि देनी होगी, या ऐसे अवधि का वेतन देना होगा जो नोटिस अवधि से कम न हो।

मानदेय: संविदा नियुक्ति के लिए मासिक मानदेय 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य भत्ता देय नहीं होगा। संविदा नियुक्ति के बाद, छह महीने का अनुबंध भरना अनिवार्य होगा। अन्यथा, 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) की राशि वसूली की जाएगी।

सेवा समाप्ति के बाद, कर्मचारी को किसी प्रकार का पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

अयोग्यता: किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय सेवा में कदाचार के आरोप में हटाए गए, ब्लैकलिस्टेड या कार्यक्षमता के कारण सेवा विस्तार से वंचित व्यक्तियों को चयन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र: शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन में संलग्न करनी होगी।

सेवा समाप्ति: कार्य असंतोषजनक या कदाचार में लिप्त पाए जाने पर, उम्मीदवार की सेवा तुरंत समाप्त की जा सकती है।

दावेदारी: संविदा नियुक्ति के बाद, उम्मीदवार राज्य शासन के नियमित पदों पर किसी भी प्रकार की दावेदारी नहीं कर सकेंगे।

कार्यस्थल: कार्यभार ग्रहण करने के बाद, नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय पर ही निवास करना होगा। मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर निवास करना अनुमति प्राप्त नहीं होगा, और ऐसा पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थानांतरण और प्रोत्साहन: संविदा नियुक्ति के तहत कोई स्थानांतरण का अधिकार नहीं होगा, और न ही कोई प्रोत्साहन राशि या सी.आर.एम.सी. राशि दी जाएगी। शासकीय और अर्द्धशासकीय संस्थाओं में संबंधित कार्य क्षेत्र का अनुभव ही मान्य किया जाएगा।

निर्णय: चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्य का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र: अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनफिट पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

अवकाश और सुविधाएं: अवकाश और अन्य सुविधाएं संविदा नियम 2012 के तहत प्रदान की जाएंगी।

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